बाड़मेर

Rajasthan News: इस योजना में अभी कर दीजिए आवेदन, आपकी बेटी को सरकार देगी इतने हजार रुपए

Barmer News: कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 व 9 से 12 की छात्राओं को 2500 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता

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Oct 05, 2024

Barmer News: आपकी बेटी योजना के तहत पात्र बालिकाओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसके लिए वे बालिकाएं पात्र होंगी, जिनके माता-पिता दोनों या दोनों में से एक का निधन हो गया है और परिवार बीपीएल है। आवेदन शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन होगा।

वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित ‘आपकी बेटी योजना’ के ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से संचालित उक्त योजना में शाला दर्पण के मार्फत आवेदन करना होगा। राजकीय विद्यालयों को पात्र बालिकाओं की सूचना 31 अक्टूबर तक देनी होगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक अपने कार्यालय के लोगिंग से प्रमाणीकरण, सत्यापन 15 नवम्बर तक करेंगे। संस्था प्रधानों को आवेदन प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पात्र बालिकाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।

यह है योजना की पात्रता

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं, जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है उनको लाभ मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपए एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

  1. शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लोगिंग से ‘विद्यार्थी’ टैब में ‘विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र-9’ में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं भरनी होगी।
  2. शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय लोगिंग से ‘विद्यार्थी’ टैब में ‘लाभकारी योजनओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना’ में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की ‘बीपीएल’ एवं ‘अनाथ- एकल अभिभावक’’ श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।
  3. BENEFICIARY SCHEME PORTAL पर विद्यालय लोगिंग में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रुव्ड व लॉक किया जाना है।
  4. स्कूल लोगिंग से लॉक्ड सूचनाएं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के BENEFICIARY SCHEME PORTAL प्रदर्शित होने पर ओटीपी के माध्यम से फाइनल समिट होगा।
  5. उपरोक्त प्रक्रिया से पूर्व उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन-आधार नम्बर प्रमाणीकरण अनिवार्य है क्योंकि पुरस्कार राशि का अन्तरण जन-आधार से (परिवार की मुखिया या बालिका) जुडे बैक खातें में डीबीटी माध्यम से किया जाएगा।
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