MP News: गबन के मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा समेत चार दोषी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई की कोर्ट ने सुनाई सजा
MP News: बैंक ऑफ महाराष्ट्र जौलखेड़ा ब्रांच में हुए गबन के मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा समेत चार दोषी साबित हुए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई की कोर्ट ने नमन के पिता विनय समेत सभी को 7-7 साल कैद और तत्कालीन बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम को 10 साल कैद और 87.40 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। विनय ओझा पर 14 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में 2 खातेदारों को 7-7 साल की सजा एवं 7-7 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभिषेक रत्नम: धारा 409 में दोषी, 10 साल सश्रम कैद और 87.40 लाख अर्थदंड।
विनय कुमार ओझा: धारा 409 में 7 साल सश्रम कैद, 14 लाख रुपए अर्थदंड।
धनराज पवार: धारा 120 बी में 7 साल कैद, 7 लाख रुपए अर्थदंड।
लखनलाल हिंगवे: 120 बी में 7 साल कैद, 7 लाख रुपए अर्थदंड
निलेश छलोत्रे: दोष साबित नहीं, दोषमुक्त