CG News: निगम की संपत्तिकर की बकाया राशि जमा कर देवें, अन्यथा नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की वारंट निगम के प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल, भूषण सागर ने पहुंचकर तामिल करवाया।
CG News: जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर-4 के संपत्तिकर की बकाया राशि 7 करोड़ 82 लाख नहीं जमा करने पर नगर निगम ने कुर्की वांरट जारी किया है। इसके पहले निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा 1 के अधीन मांग पत्र जारी किया था। इसमें 30 दिनों के भीतर संपत्तिकर जमा करने कहा गया था। समय अवधि में संपत्तिकर जमा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 175 के तहत पुन: नोटिस दिया गया।
प्रबंधक जेपी सीमेट लिमिटेड सेक्टर 4 भिलाई के चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट धारा 178 के अधीन जारी किया गया। कुर्की वांरट जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई है कि 14 जनवरी के पूर्व निगम की संपत्तिकर की बकाया राशि जमा कर देवें, अन्यथा नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की वारंट निगम के प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल, भूषण सागर ने पहुंचकर तामिल करवाया।
निगम आयुक्त ने अधिनियम की धारा 177 के अधीन रहते हुए वारंट में निर्दिष्ट अधिग्रहण करने की दृष्टि से सूर्यादय व सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिडख़ी को तोड़कर कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को अधिकृत किया गया है।