CG Property Tax: भिलाई नगर निगम ने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
CG Property Tax: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम ने संपत्ति कर की बकाया राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने ऐसे भवन एवं भूमि स्वामियों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी कर दिया है। बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई 2 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी जोनों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर सभी जोनों के लिए अलग-अलग विशेष दल गठित किए गए हैं। इन दलों में कुर्की प्रक्रिया के लिए अधिकृत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लिमिटेड, ब्रांच भिलाई के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे।
निगम प्रशासन के अनुसार, जोन क्रमांक 1 से लेकर जोन क्रमांक 5 तक लगातार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समयावधि में कर बकाया नहीं चुकाने वालों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
नगर निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवनों और भूमियों पर बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अंतर्गत कुर्की वारंट (शक्तिपत्र) जारी किए गए हैं। अब वसूली की प्रक्रिया कुर्की के माध्यम से की जाएगी।
कुर्की की कार्रवाई से पहले संबंधित भवन या भूमि स्वामी को एक दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ताकि वे बकाया राशि जमा कर सकें। तय समय तक राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संपत्ति कुर्क कर बकाया कर वसूला जाएगा।
कुर्की प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।