
भीलवाड़ा।
Crop Insurance Policy कृषि उप निदेशक जीएल चावला ने कहा कि किसान प्रतिकूल मौसम की चिंता न करें। इसके लिए प्रधानमंत्री खरीफ फसल बीमा योजना में पंजीयन करा लाभ ले सकते हैं। जिले में इस योजना के तहत दस फसलें बीमा के लिए अधिसूचित की गई है। किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
Crop Insurance Policy इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। बीमित किसानों को योजना में लाभ के लिए प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से खराबे की स्थिति में किसान को ७२ घंटे में एसबीआइ इंश्योरेन्स कंपनी के टोल फ्री नंबर के साथ ही कृषि विभाग को सूचना देनी होगी।
बीमा कंपनी इसका दस दिन में सर्वे करेगी। 15 दिवस में बीमा की मुआवजा राशि दे दी जाएगी। इसकी जानकारी हर किासन को मिले इसके लिए बीमा कंपनी की ओर से दो रथ जिले में रवाना किए गए है। इस रथ में सवार अधिकारी बीमा कराने व प्रिमियम के बारे में जानकारी देंगे। उसके आधार पर किसानों को बैंक में जाकर फसल की बीमा कराना होगा।