मिठाई के साथ डिब्बा तोलने पर होगी कार्रवाई
Bhilwara news : त्योहार के सीजन पर दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। इनका वजन 100 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई की तौल करते हैं, जबकि नियम के अनुसार डिब्बा के वजन के बराबर मिठाई देनी होती है। भीड़ का लाभ उठाकर दुकानदार ग्राहकों को गुमराह करते हैं।
प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भास्कर सावंत के आदेश पर त्योहारी सीजन में उपभोक्ता हित में जिला रसद विभाग व बाट-माप विभाग कार्रवाई कर रहा है। जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि रक्षा बंधन व जन्माष्टमी पर मिठाई व बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौलने की शिकायत पर शनिवार को दो प्रतिष्ठानों की जांच की। मिश्रा के साथ विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेन्द्रसिंह ने दो दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक कांटे का सत्यापन किया। दोनों दुकानों पर प्रमाण पत्र सही स्थान पर नहीं पाए गए। प्रकरण दर्ज किया गया। मिश्रा ने बताया कि कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा तौलता है तो उसकी शिकायत करने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।