- एनडीपीएस कोर्ट की नाराजगी, जवाजा थानाप्रभारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट - मादक पदार्थ तस्करी के मामले में थानेदार है अंतिम गवाह - पेशी पर नहीं आने से फाइल का निस्तारण नहीं हो रहा
विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अनुसंधान अधिकारी रहे थानाप्रभारी के गवाही के लिए पेशी पर नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने थानाप्रभारी को गिरफ्तारी वारंट से तलब करते हुए ब्यावर पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा। एसपी ने कानून व्यवस्था में व्यस्त बताकर ब्यावर जिले के जवाजा थानाप्रभारी राजेन्द्र ताड़ा को पेशी पर नहीं भेजा।
तस्करी के मामले में थानाप्रभारी अंतिम गवाह है। उनकी गवाही नहीं हो पाने से मामले का निस्तारण नहीं हो रहा। अदालत ने आगामी 2 फरवरी को थानाप्रभारी को तलब किया है। 11 जनवरी 2021 को बीगोद थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 94 किलो डोडा चूरा बरामद कर दो जनों को गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। मामले के बड़लियास थाने के तत्कालीन प्रभारी राजेन्द्र ताड़ा अनुसंधान अधिकारी थे।
मामले में सभी गवाहों के साक्ष्य हो चुके है। थानाप्रभारी ताड़ा अंतिम गवाह है। उनको अदालत ने 16 जनवरी को पेशी पर हाजिर होने के निर्देश दिए थे। लेकिन वह नहीं आए। वर्तमान में ब्यावर जिले के जवाजा में लगे ताड़ा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वहीं एसपी से किस कानून व्यवस्था में व्यस्तता का स्पष्टीकरण मांगा है।