Bhilwara City Development Trust: भीलवाड़ा जिले में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन की बिक्री शुरू हो गई है। जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
Income Tax Return Filing: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने नौ आवासीय कॉलोनियों के लिए नौ हजार से अधिक भूखंड आवंटन के लिए आवेदन की बिक्री शुरू कर दी है। आवेदन को लेकर अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों में खासा उत्साह है।
बता दें कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में आय वर्ग एमआईजी-ए., एमआईजी-बी और एचआईजी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न किया जाना जरूरी होगा। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने यह जानकारी दी। इधर, न्यास ने आवेदकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क न्यास परिसर में स्थापित की है।
उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। पंजीकरण राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2024-25 संलग्न किया जा सकता है।
नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि आय वर्ग एमआईजी-ए, एमआईजी-बी और एचआईजी वर्ग में भूखंड आवंटन की पात्रता के लिए आय वर्ग का निर्धारण केवल एक आवेदक की आय से ही किया जाएगा। इसमें किसी भी श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में परिवार की आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परिवार की आय को संलग्न कर उस आय वर्ग में पात्रता पाने का प्रयास किए जाने पर आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।
आय वर्ग ईडब्लयूएस और एलआईजी के लिए परिवार की आय का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य है। इस वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ आय उद्घोषणा पत्र भरा जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवेदक को केवल अपने आय वर्ग में ही आवेदन करने की अनुमति है। आवेदक को अन्य आय वर्ग के चयन की अनुमति नहीं है। अन्य आय वर्ग का चयन करने पर आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।