बिजौलिया क्षेत्र में बजरी से जुड़े मामले के सभी दस्तावेज को लेकर आज होंगे पेश
bhilwara news : खान निदेशक उदयपुर दीपक तंवर ने भीलवाड़ा के अधीक्षण खनिज अभियंता विजिलेंस हरिश गोयल को मंगलवार को सभी दस्तावेजों के साथ तलब किया है। राजस्थान पत्रिका में सोमवार के अंक में एसएमइ विजिलेंस की लापरवाही से बजरी माफिया को मिला न्यायालय से स्थगन शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद खान निदेशक तंवर ने इसे गंभीरता से लेते हुए भीलवाड़ा के अधीक्षण खनिज अभियंता विजिलेंस हरिश गोयल को अब तक बिजौलिया में रवन्ना में कांट-छांट से बजरी के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। इसके सभी दस्तावेजों के साथ मंगलवार सुबह उदयपुर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। गोयल ने बताया कि उनके पास कोई भी स्टाफ नहीं होने से अब तक इस मामले कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब मंगलवार को उदयपुर से जो भी निर्देश निलेंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर खान एवं भूविज्ञान विभाग भीलवाड़ा-वृत्त के अधीक्षण खनिज अभियन्ता ओपी काबरा ने भी इस मामले को लेकर अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता) हरिश गोयल को दो बार पत्र लिखकर अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा था, लेकिन गोयल ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया था। काबरा ने पत्र में लिखा था कि न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर की ओर से जारी आदेश 5 फरवरी 2025 की पालना कर इस कार्यालय को अवगत कराने के लिए लिखा गया था, लेकिन गोयल ने इस प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किया। वर्तमान में प्रभुलाल धाकड़ की ओर से उच्चतम न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गई है। इसमें न्यायालय जोधपुर ने आदेश 2 अप्रेल 2025 पारित किया गया है। ऐसे में इस आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करके अवगत करावें। लेकिन गोयल ने कोई जवाब तक नहीं दिया है।