भीलवाड़ा

शहर के बाजार शाम 6 बजे बाद भी खुले रह सकेंगे

कंटेनमेंट जोन के अलावा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र से लॉकडाउन हटायारविवार को भी खुलें रह सकेंगे बाजार

less than 1 minute read
Aug 31, 2020
City markets will be able to remain open even after 6 pm in bhilwara

भीलवाड़ा ।
जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने शहरी सीमा क्षेत्र से सख्त निषेधाज्ञा हटा ली है। इसके साथ जिला मुख्यालय पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहरी क्षेत्र में शाम ६ बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक सख्त प्रतिबंध हटा भी लिया। मंगलवार को शहर के बाजार शाम ६ बजे बाद भी खुले रह सकेंगे लेकिन जिले में केंद्र व राज्य सरकार की नई गाइडलाइन अनलॉक-4 के प्रावधान लागू रहेंगे।
नकाते ने बताया कि अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार जिले में कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहां आवश्यकतानुसार सघन सम्पर्क ट्रेसिंग, घर-घर निगरानी व अन्य चिकित्सकीय गतिविधियां हो सकेंगी। जिले में 30 सितम्बर तक सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, शैक्षणिक संस्थाएं आदि बंद रहेंगे। अन्य अनुमत गतिविधियां सशर्त जारी रहेंगी। कार्यस्थलों पर नियमों की पालना करते हुए कार्य किए जाएंगे।
नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई
नकाते ने जिलेवासियों से अपील की कि वे कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाएं एवं आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दें। संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी सख्ती बरती जाएगी। मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।

Published on:
31 Aug 2020 10:38 pm
Also Read
View All