भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में कफ्र्यू और कड़ा, नहीं खुले बाजार

कोरोना के खिलाफ जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिले में सोमवार से राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने कफ्र्यू लागू किया है। इसके तहत शहर में पूर्व की भांति बाजार बंद रहेंगे, लेकिन चिंहित किराणे व खाद्य सामग्री के जरिए होम डिलेवरी सुबह छह बजे से सुबह 11 बजे तक हो सकेगी।

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Curfew and tough in Bhilwara, no open market


भीलवाड़ा। कोरोना के खिलाफ जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिले में सोमवार से राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने कफ्र्यू लागू किया है। इसके तहत शहर में पूर्व की भांति बाजार बंद रहेंगे, लेकिन चिंहित किराणे व खाद्य सामग्री के जरिए होम डिलेवरी सुबह छह बजे से सुबह 11 बजे तक हो सकेगी।

जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक लागू कफ्र्यू के दौरान की व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से जिले के लिए देय विशेष अधिकार के तहत लागू की गई है। इसके तहत शहर एवं जिले में सोमवार से शुक्रवार तक कफ्र्यू के दौरान किराणा एवं आटा चक्की के जरिए होम डिलवेरी होगी, लेकिन चयनित किराणें की दुकानों का शटर आंशिक रूप से सुबह छह बजे से सुबह ११ बजे तक खुला रहेगा।

नकाते ने बताया कि दूध व डेयरी की दुकानें सुबह ६ बजे से सुबह 11 बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक पूर्व की भांति खुली रहेगी। सब्जी, फल विक्रेता भी सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक होम डिलवेरी कर सकेंगे। इसी प्रकार बाजारों में पूर्णत अवकाश रहेगा। जबकि राशन की दुकानें कोविड की गाइड लाइन के अनुसार खुली रहेगी।

उन्होंने बताया कि विवाह संबधी सामानों की डिलेवरी भी मांग के अनुरूप घर बैठे की जा सकेगी। अनुमन सरकारी कार्यालय भी अब शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे। मिठाई,बेकरी, होटल व रेस्टोरेंट इत्यादि खोलने की अनमुति नहीं होगी। जिले में औद्योगिक इकाईयों का संचालन भी तय गाइड लाइन के अनुरूप होगा।

Published on:
26 Apr 2021 11:52 am
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