भीलवाड़ा

रिफाइंड और वनस्पति से बन रहा था ‘सरस’ घी, नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

- सुभाषनगर थाना पुलिस का एक्शन, भारी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री और तेल-घी जब्त

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Mar 23, 2026
रिफाइंड और वनस्पति से बन रहा था 'सरस' घी, नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

भीलवाड़ा शहर में मिलावटखोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मुनाफाखोरी के लिए आमजन की सेहत से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। सुभाषनगर थाना पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में चल रही नकली घी बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में वनस्पति घी, कॉटन सीड्स (बिनौला) ऑयल और नामी ब्रांड सरस के नकली रैपर व पैकिंग मशीनें जब्त की हैं। मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार मिलावटखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि कांस्टेबल सोनू कुमार को पुख्ता सूचना मिली थी कि सुभाषनगर पश्चिम विस्तार में बायोस्कोप के सामने वाली गली में (मकान नंबर 5, 6, 7) अवैध रूप से नकली घी का बड़ा कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा और सरस डेयरी के वरिष्ठ सहायक आशुतोष पुरोहित व डेयरी टेक्नीशियन देवीलाल शर्मा की टीम को साथ लेकर मौके पर संयुक्त छापेमारी की।

रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी, ऐसे बनता था मौत का सामान

दबिश के दौरान मौके पर आरोपी शंकर मगरिन्दा (45) पुत्र चुन्नीलाल निवासी मलाण सुभाषनगर नकली घी तैयार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी सस्ते वनस्पति और कॉटन सीड्स ऑयल को भट्टी पर गर्म कर मिलाता था और फिर उसे हूबहू सरस डेयरी के डिब्बों में पैक कर असली बताकर बाजार में बेचता था।

कारखाने से यह मिला जखीरा

  • नकली सरस घी: 25 टिन अजमेर डेयरी मार्का और 6 टिन भीलवाड़ा डेयरी मार्का।
  • कच्चा माल: 32 टिन वनस्पति जैमिनी और 18 टिन कॉटन सीड्स ऑयल रिश्ता, 200 लीटर का एक नीला ड्रम।
  • उपकरण: 44 खाली टिन, 2 गैस सिलेंडर, 1 चूल्हा गैस भट्टी, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 2 नीली बाल्टियां।
  • पैकिंग सामग्री: टिन व कट्टा पैकिंग मशीन, सरस डेयरी के भारी मात्रा में नकली हॉलमार्क, लेबल और कार्टन।

नई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) 2023 की धारा 318 (4), 274, 275 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज किया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से बरामद घी व तेल के सैंपल लेकर एफएसएल जांच के लिए भेज दिए हैं।

अब सप्लाई चेन पर पुलिस की नजर

फैक्ट्री सीज करने और आरोपी को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि वह यह नकली घी किन-किन दुकानों, हलवाइयों और मैरिज गार्डन्स में सप्लाई करता था। इस खुलासे के बाद शहर के उन व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है जो सस्ते के लालच में यह माल खरीद रहे थे।

Published on:
23 Mar 2026 09:31 am
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