भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के घी व्यापारी पर तीन लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने एक निर्णय में घी व्यापारी को तीन लाख रुपए की शास्ति (जुर्माना) राशि से दण्डित किया है।

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Dec 10, 2022
भीलवाड़ा के घी व्यापारी पर तीन लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) ने एक निर्णय में घी व्यापारी को तीन लाख रुपए की शास्ति (जुर्माना) राशि से दण्डित किया है।

निर्णय के अनुसार चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 22 अक्टूबर 2021 को कृषि उपज मंडी में स्थित व्यापारी शैलेन्द्र सोमानी के मैसर्स श्याम ही श्याम फर्म का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान एक-एक लीटर के 240 सील्ड प्लास्टिक जार गाय का घी (वास्तु ब्राण्ड) आम जनता को विकय करते पाया गया। मिलावट की आशंका होने पर नमूने लिए और जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाए। चिकित्सा विभाग ने यहां से चार लीटर घी 2060 रुपए में खरीदा था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में घी सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश गाेयल ने दोनों पक्ष सुनने के बाद सुनाए फैसले में व्यापारी को सब स्टैण्डर्ड गाय का घी विक्रय करने के लिए दोषी माना और तीन लाख रुपए का जुर्माना किया। यह राशि निर्णय तारीख से 90 दिन में जमा कराना होगा।

Published on:
10 Dec 2022 09:45 am
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