
भीलवाड़ा.
अपर सेशन न्यायालय प्रथम ने शराब के नशे में दोस्त की हत्या करने के जुर्म में हमाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। कातिल पर दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रतापनगर थाने में मूलत: आसीन्द की पापडिया हाल मालोला रोड निवासी धापूबाई ने १४ जुलाई २०१३ को प्रकरण दर्ज कराया। बताया कि परिवादिया का पति नारायणसिंह रावत १३ जुलाई २०१३ को मजदूरी के लिए घर से निकला लेकिन शाम को नहीं लौटा। रात को कई जगह तलाशा। अगले दिन सुबह मालोला चौराहा पर अज्ञात शव मिलने की सूचना पर वहां पहुंची। शव नारायण का था, जिसके सिर व सीने पर गंभीर घाव थे। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मृतक के दोस्त बालाजी का खेड़ा निवासी रमेशनाथ पुत्र भैरूनाथ उर्फ जोधानाथ जोगी को गिरफ्तार किया, जो जोगी मंडी में हमाल था।
आरोपित जोगी ने पूछताछ में बताया कि १३ जुलाई को उसने नारायण के साथ शराब पी। नशे में उससे नारायण से अभद्रता हो गई। कहासुनी हुई, जिसमें उसने पत्थरों से नारायण पर हमला किया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ७ अक्टूबर २०१३ को चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक मुकन्दसिंह पंवार ने आरोपित के खिलाफ धारा ३०२ का अपराध साबित करने के लिए २५ गवाह व ४४ दस्तावेज पेश किए। अपर सेशन न्यायाधीश शैलेष जडिया ने शुक्रवार को रमेशनाथ को हत्या का दोषी ठहराया।