विभाग ने दिए खान मालिक, वे-ब्रिज धारक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
भीलवाड़ा।
खान निदेशालय ने एक आदेश जारी कर बताया कि कुछ खनन पट्टाधारियों, डीलर्स व तुलाई यंत्रधारकों की ओर से खनिज निर्गमन के समय वाहन का गलत नंबर एंट्री कर अथवा अन्य किसी गाड़ी का नंबर एंट्री कर ई-रवन्ना या ई-टीपी जनरेट की जा रही है।
खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हर्ष सावनसुखा ने अपने आदेश में बताया कि वे-ब्रिजधारकों की ओर से भी इस प्रकार की ई-रवन्नाओं या ई-टीपी को बिना वाहन नंबर चेक किए कन्फर्म किया जा रहा है। इसे खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने गंभीरता से लिया है। हर्ष सावनसुखा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता, सभी खनिज अभियंता (सतर्कता) व सभी सहायक खनिज अभियंता (सतर्कता) को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार के सभी खनन पट्टाधारियों, डीलर्स, वे-ब्रिजधारकों को ई-रवन्ना या ई-टीपी जनरेशन में सावधानी पूर्वक सही गाड़ी नंबर एंट्री करने के लिए पाबंद करें। यदि इस प्रकार के मामलों में जांच के दौरान गलत गाड़ी नंबर की एंट्री पाई गई तो संबंधित खनन पट्टाधारी, डीलर्स या वे-ब्रिजधारक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।