पानी में मच्छर या लार्वा पाए गए तो अब पांच सौ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा
भीलवाड़ा।
घर, दुकानों और स्कूलों में लगे कूलर व एकत्रित पानी में मच्छर या लार्वा पाए गए तो अब पांच सौ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार ने हाल ही अधिसूचना जारी की है। अब निजी चिकित्सालयों को भी डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू रोगियों के बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करवानी होगी।
निजी चिकित्सा संस्थानों के साथ ही नर्सिंग होम, पैथोलोजिकल लेबोरेटरी को भी इसके दायरे में लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब मौसमी बीमारियों को नियंत्रित कराना सरकारी चिकित्सालयों का ही नहीं बल्कि निजी चिकित्सालयों की भी जिम्मेदारी होगी।
पहले नोटिस, फिर लगेंगे 500 रुपए
सीएमएचओ ने बताया कि किसी घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व स्कूल आदि में कूलर या वहां एकत्रित पानी में मच्छर या लार्वा मिले तो नोटिस भेजेंगे। अगर संबंधित ने ध्यान नहीं दिया और पुन: निरीक्षण में मच्छर या लार्वा पाए जाते हैं, तो 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अब लोगों को ध्यान रखना होगा कि घर व प्रतिष्ठान के आस-पास साफ-सफाई व पानी का उचित निकास हो। मच्छर व लार्वा न पनपने पाए। अधिसूचना के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों को अधिकार दिया है कि वे निजी चिकित्सा संस्थानों, नर्सिग होम, पैथोलोजिकल प्रयोगशाला में मलेरिया, डेंगू व स्वाइन फ्लू की जांच व उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं इसकी जांच कर सकेंगे।
शुद्धिकरण के लिए यज्ञ
भीलवाड़ा. महावीर इंटरनेशनल मुस्कान केंद्र की ओर से शाम की सब्जी मंडी में पर्यावरण दिवस पर कपड़े के थैले बांटे गए। अध्यक्ष विजया बंब, सुशीला आंचलिया, संध्या आगीवाल, हंसा छाजेड़, ललिता जैन, सीमा सेठी आदि उपस्थित थे। आर्य समाज मंदिर में प्रधान विजय शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण शुद्धि यज्ञ को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया।
कार्यक्रम में यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, तुलसीराम शर्मा, कैलाश सुल्तानिया, आजाद शमर्ता आदि ने संबोधित किया। आर्य समाज से रामकृष्ण छाता, ओमप्रकाश टेलर, रमा शर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। श्रीमद् दयानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने आभार प्रकट किया।
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