
भीलवाड़ा।
पीएफ विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए जीवन प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष कर दी है। अभी पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में प्रस्तुत करना होता है। लेकिन अब पेंशनर्स वर्ष में किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करवा सकते है। इसे जमा करवाने की तिथि से एक साल के लिए वैध माना जाएगा।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त धनवन्तसिंह ने बताया कि जिन पेंशनरों ने पिछले वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराया था। वे इस वर्ष जनवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते है। इस दौरान जनवरी माह तक पेंशन जारी रहेगी। पेंशनधारक अपने बैंक, ई-मित्र केन्द्र, पोस्ट ऑफिस या पीएफ कार्यालय में अपना जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपडेट कर सकते है।
क्षेत्रीय आयुक्त सिंह ने कहा कि जिन पेंशनर्स ने पिछले वर्ष जनवरी के बाद जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया वे इस वर्ष भी उसी माह में अपडेट करें ताकि यह एक साल तक के समय के लिए वैध रहे एवं उनकी पेंशन निरंतर आती रहे। वर्तमान में कोविड जनित परिस्थितियों में पेंशनर्स कोई जल्दबाजी न करें। वर्ष में किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र अपडेट करने पर रूकी हुई पेंशनराशि एरियर सहित बैंक खाते में जमा हो जाएगी। साथ ही जिन नए पेंशनर्स को वर्ष २०२० में पेंशन स्वीकृत हुई है उन्हें इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र १ नवम्बर २०२१ के बाद ही प्रस्तुत करना होगा।