खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को अब 15 जुलाई तक ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी की अन्तिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है।
भीलवाड़ा. खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को अब 15 जुलाई तक ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी की अन्तिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए ई-केवाईसी करानी अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी अरमेन्द्र मिश्री ने बताया कि ई-केवाईसी के अभाव में 15 जुलाई के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिन लोगों ने गलत आधार नबर से अपना नाम जुड़वा लिया ऐसे अपात्र योजना से बाहर होंगे, जिससे अन्य पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है वो ई-केवाईसी का कार्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान पर आधार कार्ड ले जाकर करवा सकता है।