भीलवाड़ा

घटिया खोया काम में लेने पर मिठाई की दुकान मालिक पर दो लाख का जुर्माना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भीलवाड़ा ने मंगलवार को एक मिठाई की दुकान के मालिक के विरुद्ध सब स्टैंडर्ड का खोया प्रयोग करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को की गई।
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Shop owner fined two lake in bhilwara
Shop owner fined two lake in bhilwara


भीलवाड़ा।
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भीलवाड़ा ने मंगलवार को एक मिठाई की दुकान के मालिक के विरुद्ध सब स्टैंडर्ड का खोया प्रयोग करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को की गई। जिसमें दुकान मालिक को प्रस्तुुत क‍िए गए साक्ष्‍यों के आधार पर उक्त अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया गया एवं उसे 2 लाख रु के अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भीलवाड़ा में अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत सुनील राजपुरोहित पुत्र भंवर सिंह राजपुरोहित मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार त्रिमूर्ति चौराहा बस स्टैंड शाहपुरा भीलवाड़ा के विरुद्ध सब स्टैंडर्ड का खोया प्रयोग करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को की गई। जिसमें जिसमें दुकान मालिक को प्रस्तुुत क‍िए गए साक्ष्‍यों के आधार पर सुनील राजपुरोहित पुत्र भंवर सिंह राजपुरोहित को उक्त अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया गया एवं उसे 2 लाख रु के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Published on:
09 Apr 2019 02:52 pm