विशिष्ट न्यायालय (एनडीएपीएस मामलात) ने शुक्रवार को डोडा चूरा के तीन तस्करों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (एनडीएपीएस मामलात) ने शुक्रवार को डोडा चूरा के तीन तस्करों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपए के जुर्माना आदेश भी दिए।
पुर थाना प्रभारी महफूज अहमद टीम के साथ 6 मई 2017 की शाम चित्तौडग़ढ़ राजमार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रहे थे। चित्तौडग़ढ़ की ओर से आए डम्पर को रोककर चालक बागौर के लेसवा निवासी प्रकाश जाट से पूछताछ की गई। डम्पर की तलाशी में 23 बोरों में 576 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपित प्रकाश को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया डम्पर चित्तौडग़ढ़ से अजमेर की तरफ ले जाया जा रहा था। डम्पर को जाटों का खेड़ा (आरजिया) निवासी मदनलाल जाट अन्य वाहन में एस्कोर्ट कर रहा था। डम्पर का मालिक हमीरगढ़ का तख्तपुरा निवासी किशनलाल अहीर था। पुलिस ने मदन व किशन को भी गिरफ्तार किया।
२१८ दस्तावेज, १५ गवाह
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचन्द्र चौधरी ने अपराध साबित करने के लिए २१८ दस्तावेज पेश किए और १५ गवाहों के बयान कराए। विशिष्ट न्यायाधीश ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।