भोपाल

एमपी में स्टांप शुल्क में 400 प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़ोत्तरी, महंगा हुआ रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट

Stamp duty in MP- मध्यप्रदेश में स्टांप शुल्क में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी कर दी गई है। प्रदेश विधानसभा में यह वृद्धि की गई।

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Aug 06, 2025
400 percent huge increase in stamp duty in MP

Stamp duty in MP- मध्यप्रदेश में स्टांप शुल्क में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी कर दी गई है। प्रदेश विधानसभा में यह वृद्धि की गई। विधानसभा में प्रस्तुत भारतीय स्टांप मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक के अंतर्गत 400 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाया गया। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने स्टांप शुल्क बढ़ाने का विरोध किया और विधानसभा में खासा हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एक तरफ तो कहा जाता है कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शुल्क में ऐसी बढ़ोत्तरी की जा रही है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने संशोधन का बचाव करते हुए बताया कि स्टांप शुल्क में बढ़ोत्तरी सोच-समझकर ही की गई है। हालांकि शुल्क वृद्धि के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

एमपी में रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट महंगा हो गया है। बुधवार को विधानसभा में 8 विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। सदन में पेश किए गए भारतीय स्टांप मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। विपक्षी विधायकों ने स्टांप शुल्क बढ़ाने को अनुचित बताते हुए सदन में नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट किया।

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कांग्रेस विधायकों ने कहा कि स्टांप ड्यूटी बढ़ाने से आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। स्टांप संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा कि जो लोग स्टांप ड्यूटी भरते हैं क्या उनसे अभिमत लिया। विधायक बाला बच्चन ने कहा कि इस विधेयक से आम लोगों की जेब खाली हो जाएगी।

प्रदेश के वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने संशोधन के बारे में कहा कि शुल्क बहुत सोच-समझकर बढ़ाया गया है। एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए एफिडेविट पूरी तरह मुफ्त रखा गया है।

यह हुआ संशोधन

एफीडेविट में 50 रुपए के स्थान पर 200 रुपए स्टांप शुल्क
रेंट एग्रीमेंट में 500 रुपए के स्थान पर 1000 का स्टांप शुल्क
प्रापटी एग्रीमेंट में 1000 के स्थान पर 5000 का शुल्क
शस्त्र लाइसेंस पर 5 हजार की बजाए 10 हजार का स्टांप शुल्क

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Updated on:
06 Aug 2025 09:01 pm
Published on:
06 Aug 2025 09:00 pm
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