
भोपाल. मध्यप्रदेश में स्कूलों में नया सत्र शुरु होने जा रहा है. प्रदेश में इस बार 13 जून से नया सत्र शुरु होगा. सत्र के साथ ही प्रदेश में इस बार स्कूलों में प्रवेश के नियम भी बदल दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तर्ज पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के नियमों में ये बदलाव किए हैं। ये बदलाव इसलिए भी अहम हैं क्योंकि स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की लगातार मांग के बाद उनकी सुविधा के लिए ये परिवर्तन किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के एक स्कूल से किसी अन्य स्कूल में प्रवेश के नियम बदले गए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नए सत्र में ये नियम लागू होंगे. इनके अंतर्गत राज्य में पहली से आठवीं क्लास में प्रवेश के नियम बदले गए हैं। नए नियम के अंतर्गत इन क्लासेस में प्रवेश के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि TC जमा करने की अनिवार्यता पूर्णत: समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने कुछ माह पहले ही आदेश जारी कर दिए थे लेकिन अब दोबारा ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं।
प्रवेश के समय टीसी की अनिवार्यता समाप्त करने से बच्चों और उनके अभिभावकों को खासी राहत मिली है। खास बात यह भी है कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास में प्रवेश के लिए नियम पूर्ववत लागू रहेंगे। विभाग ने पूरी तरह साफ किया है कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए नियम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। नए नियम केवल 8 वीं क्लास तक में प्रवेश के लिए लागू किए गए हैं।
इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी जो आदेश में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते वक्त ही टीसी जमा करना अब अनिवार्य नहीं है. आठवीं क्लास तक के इन स्टूडेंट को टीसी जमा करनी तो होगी लेकिन वे ये काम बाद में भी कर सकेंगे। नई क्लास या नए स्कूल में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट को हर हाल में सेशन खत्म होने से पहले ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होगा।