भोपाल

रीवा के पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया को डेढ साल के कारावास की सजा

विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
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Sep 14, 2021
MP by Election को लेकर High Court का निर्वाचन आयोग से बड़ा सवाल
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भोपाल. राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष न्यायालय ने रीवा के सिरमौर से पूर्व विधायक रहे राजकुमार उरमलिया को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश प्रवेंद कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने राजकुमार को दो अलग-अलग सजा सुनाई। इसमें एक साल की सजा और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके साथ ही छह महीने के सश्रम कारावास के साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
उरमलिया के खिलाफ 11 साल पहले 22 जून 2010 को टीआई की वर्दी पकड़कर गाली-गलौज करने का मामला दर्ज किया गया था। उस दिन अतरैला बाजार में एक दुकान में आग लगी थी। थानी प्रभारी दिनेश रावत अपनी टीम के साथ मौके पर आग बुझा रहे थे। इसी दौरान पूर्व विधायक राजकुमार उरमलिया पहुंचे और उन्होंने टीआई को अपने पास बुलाकर गाली देते हुए कहा कि वर्दी उतरवा दूंगा। टीआई ने कहा आप गालियां क्यों दे रहे हैं। इससे नाराज होकर राजकुमार ने टीआई का गला दबाना शुरू कर दिया। विधायक के साथ अन्य लोगों ने भी उनसे गाली-गलौज की। एसडीओपी के आने के बाद राजकुमार अपने चले गए। इसके बाद टीआई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि प्रदेश में राजनीतिक विवादों के मामलों की अलग—अलग कोर्ट में सुनवाई न कर भोपाल में इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाया गया है। यह विशेष न्यायालय केवल राजनीतिक मामलों की सुनवाई ही करता है। हालांकि अभी तक ग्वालियर और इंदौर में यह विशेष न्यायालय शुरू नहीं हो पाए हैं।

Published on:
14 Sept 2021 11:56 pm