भोपाल

कोलार में रोक के बावजूद बिना अनुमति के हो रहे अवैध बोरवेल खनन

भोपालभोपाल जिले में लगातार कम हो रही बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए हाल ही में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बोरिंग और नलकूप खनन में रोक लगाई है। कलेक्टर के अनुसार जिले में 30 जून तक इस नियम को लागू किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद बोरवेल खनन जोरों पर चल रहा […]

1 minute read
Apr 13, 2025

भोपाल
भोपाल जिले में लगातार कम हो रही बारिश और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए हाल ही में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बोरिंग और नलकूप खनन में रोक लगाई है। कलेक्टर के अनुसार जिले में 30 जून तक इस नियम को लागू किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद बोरवेल खनन जोरों पर चल रहा हैं। बोर खनन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। शुक्रवार सुबह कोलार रोड में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर बिना अनुमति बोर किया जा रहा है। रहवासियों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन कई घंटे तक इस पर रोक नहीं लगी। रहवासियों के अनुसार वार्ड 83 अंतर्गत निलय होम्स, राजवैद्य डी-सेक्टर, साईं किराना के पास व चंद्रा होम्स फेस तीन के पीछे, राजहर्ष कॉलोनी में प्रतिबंध के बाद भी बिना रोकटोक बोरवेल खनन का सिलसिला चल रहा है।
बोरिंग के लिए एसडीएम को दें सकते हैं आवेदन
यदि आपको अपने निवास पर बोरिंग कराना है, तो संबंधित एसडीएम को आवेदन देना होगा। एसडीएम मौके पर जांच करके यह देखेंगे कि आपके पास पानी सप्लाई के लिए और क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकते हैं। यदि किसी मौजूदा स्रोत से पानी सप्लाई संभव नहीं हुई, तो आपको बोरिंग की अनुमति मिल सकेगी। आदेश के तहत जिले की सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के नलकूप और बोरिंग मशीन प्रवेश नहीं करेगी। ऐसे में कहीं भी बोरिंग करते पाए जाने पर क्षेत्र के एसडीएम को ऐसी मशीनें जब्त कर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।
वर्जन:-
भोपाल जिले सहित कोलार तहसील में बोरवेल पर रोक लगाई गई है। जल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बोरवेल खनन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही हैं। कोलार में बिना अनुमति के बोरवेल खनन होने की शिकायत मिली है, तत्काल पटवारी को जांच के आदेश दिए गए हैं।

  • रविशंकर राय, एसडीएम, कोलार
Published on:
13 Apr 2025 11:26 am
Also Read
View All

अगली खबर