भोपाल

एमपी में सीधी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा संशोधन, अब 73 फीसदी पोस्ट पर आरक्षण का लाभ

MP News: मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं के भर्ती नियमों में राज्य सरकार ने किया संशोधन, अब सीधी भर्ती के पदों पर 73% पद आरक्षित रहेंगे। 5 साल के अनुभव पर मिलेगा प्रमोशन

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Jun 06, 2025
Direct recruitment Firms and Institutions in Madhya Pradesh

MP News: मध्यप्रदेश में फर्म्स एवं संस्थाएं में सीधी भर्ती के पदों पर अब 73% पद आरक्षित रहेंगे। सिर्फ 27% पदों पर होने वाली भर्ती अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं के भर्ती नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने फर्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियम लागू हो गए हैं।

अब ये रहेगी आरक्षित पदों की स्थिति

सीधी भर्ती के लिए पदों में से 16% पद एससी, 20% पद एसटी तो 27% पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो एससी-एसटी और ओबीसी को दिए जा रहे आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं। आरक्षण में भी सीधी भर्ती के सभी पदों पर वन विभाग को छोड़कर 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

5 साल में प्रमोशन

अब पदोन्नति से भरे जाने वाले पंजीयक के पद के लिए 5 साल प्रथम श्रेणी उप पंजीयक पद पर काम करना जरूरी होगा। उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए सहायक पंजीयक के पद पर द्वितीय श्रेणी में 5 साल का अनुभव जरूरी है। निरीक्षक और अधीक्षक को सहायक पंजीयक के लिए 5 वर्ष पद पर काम करना जरूरी होगा।


Updated on:
06 Jun 2025 09:17 am
Published on:
06 Jun 2025 09:03 am
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