MP Police: नई व्यवस्था में कलेक्टर की तरह ही एसपी के अधिकार होंगे। अभी डीएसपी (DSP) की पोस्टिंग जिले के जोन के हिसाब से होती है। आदेश गृह विभाग निकालता है। पुलिस हेडक्वॉर्टर (Police Headquarter) ने गृह विभाग को भेजा बदलाव का प्रस्ताव...
MP Police: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग (MP Police Department) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिले में डीएसपी रैंक के अफसरों को जोन का प्रभार देने का अधिकार एसपी (SP) को होगा। यह डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसराें की पोस्टिंग जैसी हो जाएगी। अभी जिले में कलेक्टर तय करते हैं कि डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम बनाना है या कोई प्रभार देना है।
नई व्यवस्था में कलेक्टर की तरह ही एसपी के अधिकार होंगे। अभी डीएसपी (DSP) की पोस्टिंग जिले के जोन के हिसाब से होती है। आदेश गृह विभाग निकालता है। पुलिस हेडक्वॉर्टर (Police Headquarter) ने प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। इसके तहत गृह विभाग डीएसपी रैंक के अफसरों को जिले में भेजेगा। एसपी उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। प्रस्ताव पर सीएम डॉ. मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाना की चर्चा हो चुकी है।
बता दें, भोपाल और इंदौर में डीएसपी रैंक के अफसर को एसीपी, शहरी क्षेत्र में सीएसपी और ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओपी कहा जाता है।
● एसडीएम के पास न्यायिक अधिकार होते हैं, ये कलेक्टर देते हैं, उनका कार्य अलग है।
● पुलिस कानून व्यवस्था देखती है। फील्ड में डीएसपी को सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। वे फैसले लेने में डरेंगे।
डीएसपी रैंक के अफसरों में नाराजगी है। उनका मानना है, इससे उनकी स्थिति टीआइ जैसी होगी। कई बार विवादों में टीआइ को हटाया जाता है, वैसा ही दबाव उन पर होगा।