भोपाल

‘जैसलमेर बस अग्निकांड’ के बाद अलर्ट पर एमपी सरकार, स्लीपर बसों से वसूला गया जुर्माना

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्लीपर बसों से भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है।

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Oct 16, 2025

MP News: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को चलती हुई एसी बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। सभी यात्री बसों और स्कूल बसों की फायर सेफ्टी जांच अभियान शुरू किया गया है।

दरअसल, बुधवार को परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि सभी फील्ड अफसरों को सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली बसों का संचालन तुरंत बंद कराया जाएगा। अफसरों को निर्देशित किया गया है कि सभी बसों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) के मानकों की जांच कर रहे हैं।

प्रदेश में 5787 स्लीपर बसें रजिस्टर्ड

एआईएस कोड के मुताबिक, राज्य में 5787 स्लीपर बसें रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 60 प्रतिशत 3472 बसें एसी हैं। जिसमें भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा मानक तय किए हैं। इसमें स्कूल वाहनों की सुरक्षा, संरचना और अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है।

आरटीओ कैसे करेगा जांच

क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी के द्वारा सभी बसों की जांच और रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। सभी बसों की संचालन की अनुमति जांच के ही बाद दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माना की कार्रवाई करेगा।

भोपाल में वसूला गया भारी भरकम जुर्माना

भोपाल आरटीओ टीम के द्वारा बुधवार को यात्री बसों की चेकिंग की गई। जिसमें 12 बसों से करीब 42000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इन दस्तावेजों में रजिस्ट्रेशन, क्षमता से अधिक यात्री और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी कमियां मिली थीं।

Updated on:
16 Oct 2025 07:41 pm
Published on:
16 Oct 2025 05:54 pm
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