MP News: वाहन चालकों के लिए सिर दर्द का कारण बन चुकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर ट्रांसफोर्ट अधिकारी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए अब वे डीलर्स के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहे है, ऐसे में आपकी टेंखन कैसे होने वाली है कम...पढ़ें पूरी खबर
MP News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर वाहन चालकों को इस समय हाई टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वाहन मालिकों से कहा गया है कि वह ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग करवाने के बाद इसे नजदीकी सर्विस सेंटर पर जाकर फिट करवा सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया सर्वर डाउन होने के चलते पिछले 10 दिनों से प्रभावित बनी हुई है। इसके अलावा शहर के तमाम डीलर्स इस काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर मनमाने शुल्क की वसूली की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले डीलर्स के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू किया जा रहा है।
वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वह इस मामले में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभाग को अवगत करवाएं। सर्वर सिस्टम ठीक करने की कार्रवाई एनआइसी स्तर पर की जा रही है।
- परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- यहां पर bookinghsrp.com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।
- यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।
- गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।
- अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।
- दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
- एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेजेगी।
1- एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख क्या है?
मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कोई निश्चित अंतिम तारीख जारी नहीं की गई है। इसका बड़ा कारण ये है कि समय-समय पर कोर्ट के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई जाती रही है।
2- क्या एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है?
आपके इस सवाल का जवाब है, हां। एमपी समेत पूरे देशभर में सभी पुराने और नए वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम लागू किया है। जिसकी अंतिम तारीख 1 अप्रेल 2019 थी। लेकिन कई कारणों से ये समय सीमा कई राज्यों में बढ़ाई गई है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाहनों के लिए अनिवार्य की गई है। इसे लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि, इसके माध्यम से वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण लगाना आसान हो जाएगा। वाहनों की जालसाजी से बचाव किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वाहन पहचान में एकरूपता आएगी और कानून प्रवर्तन में मदद जैसे कई फायदे होंगे।
दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) में लेजर कोड, क्रोमियम होलोग्राम और अन्य सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जो, वाहनों को आपराधिक जालसाजी-रोधी बनाती हैं और ट्रैफिक पुलिस को रात में भी वाहनों की पहचान करने में मदद करती हैं। वहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर भविष्य में जुर्माने की भी वसूली की जाएगी।