भोपाल

किराए का घर खाली नहीं किया तो देना होगा डबल किराया! सरकार लागू करने जा रही नया एक्ट

MP News: मध्यप्रदेश के मकान मालिकों और किरायदारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सरकार 14 साल पुराने किराएदारी एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है।

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Nov 18, 2024

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार जल्द एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मकान मालिक और दुकानदार या किराएदार के बीच अक्सर किराए को लेकर विवाद होता रहता है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार 14 साल पुराने किराएदारी एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

कई मामलों को देखते हुए बड़े बदलाव की तैयारी


अक्सर कई मामलों में देखा गया है कि मकान मालिक ने किराए से मकान दे दिया और बाद में किराएदारों ने किराया देना ही बंद कर दिया। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस भी सिविल कोर्ट का मामला बताकर दखल देना बंद कर देती है। इसी प्रकार के मामलों को देखते हुए किराएदारी एक्ट को और बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।

नए एक्ट में किए जा सकते हैं ये प्रावधान


किराएदारी एक्ट के तहत एग्रीमेंट कराया जाएगा। जिसमें यदि किराएदार मकान खाली नहीं करता तो उसे शुरूआत के दो महीने दोगुना और तीसरे महीने से चार गुना किराया जुर्माने के रूप में देना होगा। हर साल एग्रीमेंट के हिसाब से ही किराए में बढ़ोत्तरी होगी। निर्धारित किराए से ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी। पहले किरायदारी एक्ट सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

Updated on:
18 Nov 2024 02:44 pm
Published on:
18 Nov 2024 02:42 pm
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