MP Pension Scheme: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के दिव्यांगजनों को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना' चला रही है.....
MP Pension Scheme:मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के हर वर्ग को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रदेश में सरकार महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना, कन्याओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना ,छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, वृद्धों के लिए भी पेंशन स्कीम योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
मध्यप्रदेश में सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक खास योजना चला रही है। एमपी सरकार 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना 'चला रही है। इस योजना के तहत दिव्यागों को हर माह 600 रूपये दिये जाते है। यह योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत चलाई जा रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के तहत 18 से 70 साल के दिव्यांगजनों को हर महीने 600 रुपये पेंशन मिलती है। इस योजना का लाभ उन्हे मिलता है जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है।मध्य प्रदेश में इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2009 में हुई थी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न कर इनमें से किसी एक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है।
-नगर निगम कार्यालय
-नगर पालिका कार्यालय
-नगर पंचायत कार्यालय
-ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत
-आवेदक के तीन फोटो
-मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
-आयु प्रमाण पत्र
-बीपीएल कार्ड
-समग्र आईडी