New GST Rate: जीएसटी में चार की जगह अब महज दो ही स्लैब 5 और 18 प्रतिशत किए जाने का राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है यह दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा है। इससे दैनिक उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। व्यापारियों से जानिए क्या सस्ता होगा और क्या महंगा...
New GST Rate: जीएसटी में चार की जगह अब महज दो ही स्लैब(GST Slab) 5 और 18 प्रतिशत किए जाने का राजधानी भोपाल के व्यापारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है यह दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा है। इससे दैनिक उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। आम जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा। व्यापार में वृद्धि होगी।
भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने कहा कि सरकार का आम जनता को महंगाई से राहत देने के प्रति यह बहुत बड़ा कदम है। 12 और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में जो वस्तुएं थीं, वह अब काफी सस्ती हो जाएगी। नमकीन, भुजिया, मिक्चर से लेकर हेयर ऑयल, घी. चीज, डेयरी स्पैड जैसी वस्तुओं पर राहत मिलेगी।
नमकीन-मिठाई विक्रेता एसोसिएशन के कुश हरवानी ने कहा ये कदम न केवल व्यापार के हित में है, बल्कि नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने से कीमतों में कमी आएगी। त्योहारी सीजन पर सरकार का ये अच्छा कदम है।
कार डीलर सुनील जैन 501 ने कहा कि बीते करीब एक माह से कारों की बिक्री में गिरावट आयी थी। ऑटो सेक्टर में उठाव आएगा। त्योहारी समय पर सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय आम जनता के लिए लिया है। वहीं उद्योग-व्यापार संगठन कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि तेल, शैंपू, नमकीन, दूध, दवा जैसे सामान काफी सस्ते हो जाएंगे। यह सरकार का अकल्पनीय कदम है।
अब सिर्फ दो ही मुख्य स्लैब रहेंगे- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसमें 12 प्रतिशत वाले करीब 99 प्रतिशत आइटम को 5 प्रतिशत में और 28 प्रतिशत वाले ज्यादातर सामान को 18 प्रतिशत में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू) और लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है।
सिगरेट, गुटखा, पान मसाला का इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40% कर दिया है। अभी तंबाकू उत्पाद पर 28% जीएसटी लगाता है। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपए में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपए में मिलेगा। बीड़ी में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्ता व कत्था पर जीएसटी को 18% से 5% किया गया है।
अब 350 सीसी तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 10% घटा दिया गया है। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था. लेकिन अब ये 18% स्लैब में आ गए हैं। वहीं, 350सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स को लग्जरी गुड्स माना जाएगा और उन पर नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं की गई है। सभी ईवी अब भी 5% स्लैब में ही रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी।