Right To Privacy : अगर आप भी कर रहें है किसी के साथ रूम शेयर तो कहीं आप रूममेट्स की फोटो या वीडियो तो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते। अगर हां तो आपको सावधान रहने की जरूरत है।
Right To Privacy : आज के जमाने हम सबके पास स्मार्टफोन हैं। स्मार्टफोन से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। इससे आप वीडियो,फोटो, गेमिंग, अलग-अलग तरह के काम कर सकते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन इतने हाई-टेक हो गए हैं कि उनके कैमरे डीएसलआर तक को टक्कर दे रहे हैं। अब कैमरे और फोटो की बात हो ही रही है तो चलिए इसे जुड़ी कुछ खास जानकारी हम आपको बताते चलते हैं। अगर आप भी अपने किसी रूममेट की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं इसे लेकर क्या कानून है……
भारतीय संविधान में हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 21(article 21) के तहत हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों में प्राइवेसी का अधिकार भी जुड़ गया है। जिसे राइट टू प्राइवेसी (Right To Privacy) कहा जाता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति आपकी मर्जी के बगैर फोटो खींचता या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। तो यह आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा। इससे आपको सजा भी हो सकती है। कई मामलों में तो देखा भी गया कि लोग पुलिस में जाकर इसकी शिकायत करवा देते हैं।
IT एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने का प्रावधान है। अगर कोई आपकी बिना मर्जी के तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। तो ऐसे में केस दर्ज कराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटी के तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आपको सावधान रहने की जरुरत है। वर्ना आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।
बता दें कि, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के अलग-अलग हिस्सों से बाहरी छात्र पढ़ने आते हैं। जहां वह रूकते हैं तो वहां उनके होस्टल, पीजी या किराए के कमरे में रूममेट्स रहते हैं। ये लोग अपने रूममेट्स की फोटो या वीडिया स्नैपचैट या इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को सावधान रहने की जरुरत है क्योंकि यह राइट टू प्राइवेसी (Right To Privacy) का हनन है।