
भोपाल. गाड़ी के नंबरों को लेकर मध्यप्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश के परिवहन विभाग के इस फैसले के अनुसार अब नई गाड़ी में भी पुरानी गाड़ियों के नंबर का प्रयोग किया जा सकेगा. पुराना नंबर अब ब्लॉक नहीं होगा. कारों के नंबरों के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है. विशेषज्ञ बताते हैं कि VIP नंबर की गाड़ी के मालिकों को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पुरानी फोर व्हीलर के लिए आवंटित नंबरों का उपयोग वाहन मालिक अब अपने नए वाहनों के लिए भी कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए गाड़ी मालिक को भुगतान तो करना होगा. पुराने नंबर के लिए जमा की गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हजार रुपए में जो भी अधिक होगा वह राशि देनी होगी.
अभी तक गाड़ी पुरानी होने के साथ नंबर भी ब्लॉक हो जाता था. इसमें VIP नंबर के लिए वाहन मालिक को खासा नुकसान उठाना पड़ता था. उन्हें नए वाहन के लिए नया नंबर लेना पड़ता था लेकिन नई व्यवस्था लागू होने से उनकी यह दिक्कत दूर हो जाएगी. वर्तमान में VIP नंबर लेने की प्रोसेस कुछ कठिन है. VIP नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया होती है जिसमें गाड़ी मालिक को अपने पसंदीदा नंबरों के लिए बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है.
नई पालिसी के तहत गाड़ी मालिक पूर्व वाहन के नंबर का ही उपयोग कर सकेगा. उनके कंडम हो चुके वाहन का पुराना नंबर ब्लॉक नहीं होगा. शर्त यह भी है कि गाड़ी मालिक या उनके परिवार वाले उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. परिवहन विभाग के फैसले से नई कारों की बिक्री में उछाल आने की भी संभावना है.