भोपाल

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में कोर्ट का अहम फैसला, अब शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

MP primary teacher recruitment: कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 1 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु की गणना कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

less than 1 minute read
Aug 03, 2024

MP primary teacher recruitment 2020: न्यूनतम आयु सीमा में विवाद को लेकर 2022 से लंबित मध्यप्रदेश (madhya pradesh) के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर अहम निर्णय करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की युगलपीठ ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 1 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु की गणना कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर 13 याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित थीं। इनकी प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया था।

ये है मामला

याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की पात्रता परीक्षा नियमानुसार 18 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर ली थी। मंडला निवासी कनीना उइके सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व दिनेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि बाद में लोक शिक्षण संचालनालय और आदिवासी कल्याण विभाग ने लगभग 18 हजार पदों की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग आयोजित की।

इसमें नए नियम जारी करते हुए भर्ती के लिए आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित कर दी। इसके चलते याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने डीपीआई द्वारा जारी निर्देशिका तथा भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

Updated on:
03 Aug 2024 09:07 am
Published on:
03 Aug 2024 09:04 am
Also Read
View All

अगली खबर