
Twisha Sharma Case- मॉडल और एक्ट्रेस टि्वशा शर्मा केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में भोपाल में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। प्रतिवादियों को ट्रांसफर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। दो सप्ताह के बाद प्रतिवादियों को जवाब देना होगा, इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है।
भोपालके बहुचर्चित टि्वशा शर्मा केस में शक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा (दिवंगत त्विशा शर्मा के पिता) की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष शुक्रवार को हुई। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी और प्रतिवादियों को ट्रांसफर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। इस ट्रांसफर याचिका में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेशन कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दिल्ली की किसी सक्षम अदालत में स्थानांतरित किया जाए, ताकि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
टि्वशा शर्मा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि यहां जो सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर स्टे कर दिया है। हमने ग्राउंड उठाया था कि जिस जज ने 24 घंटे के भीतर जमानत दे दी थी, उसी जज के पास इस केस को ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें हमें फेयर ट्रायल कहां से मिलेगा। हमने कई डाक्यूमेंट सीलबंद लिफाफे में दिए थे और टि्वशा के परिवार ने मांग की थी कि हम नोएडा में रहते हैं, इन्होंने पहले भी इंवेस्टीगेशन में हस्तक्षेप किया है। प्रतिवादी पक्ष ने सीधे केबल वाले को फोन कर दिया, सीधे सीसीटीवी वाले को फोन कर दिया। इन सब ग्राउंड को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में चल रहे ट्रायल को स्टे कर दिया। भोपाल में यह केस पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट में चल रहा है। इस पर दो सप्ताह में जवाब सीबीआई और आरोपी पक्ष से देने को कहा है। अंकुर पांडे ने बताया कि अब संभव है कि यह केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा।