भोपाल

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

WHO- एमपी में जहरीले कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद जहरीला कोल्ड्रिफ बनानेवाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लायसेंस निरस्त कर उसे बंद कर दिया गया।

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Oct 14, 2025
Cough Syrup Case big update (file photo patrika )

WHO- एमपी में जहरीले कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद जहरीला कोल्ड्रिफ बनानेवाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लायसेंस निरस्त कर उसे बंद कर दिया गया। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदम पर एफआईआर दर्ज कर एमपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। परासिया कोर्ट द्वारा उसे 20 अक्टूबर तक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप को जानलेवा बताया है। एमपी के बच्चों की जान लेनेवाले कोल्ड्रिफ के साथ ही दो अन्य कफ सिरप को भी खतरनाक बताया है।

WHO ने सोमवार को ये चेतावनी जारी की। इनमें भारत की तीन कफ सिरप को जान के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करनेवाला बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये सिरप जानलेवा बीमारी की वजह बन सकते हैं।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, WHO ने जिन कफ सिरप को जानलेवा बताया है उनमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रीलाइफ शामिल हैं। बता दें कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ से मध्यप्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुनिया में जहां भी ये कफ सिरप मिल रहे हैं, उसकी जानकारी WHO को देने को कहा गया है।

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा सीमा से करीब 500 गुना ज्यादा पाई

बता दें कि एमपी में बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ की गहराई से जांच कराई गई थी। इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा तय सीमा से करीब 500 गुना ज्यादा पाई गई जिससे बच्चों की किडनी फेल हो गई। हालांकि ये सिरप कहीं बाहर नहीं भेजा गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) का कहना है सिरप के वैध या अवैध निर्यात का कोई साक्ष्य नहीं है।

Updated on:
14 Oct 2025 02:45 pm
Published on:
14 Oct 2025 02:44 pm
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