भुवनेश्वर

ओडिशा: डेड लाइन खत्म, पॉलीथिन यूज किया तो जुर्माना और जेल दोनों

पॉलीथिन बनाने वाली फैक्टरियों में छापे मारे जाएंगे...
less than 1 minute read
file photo
file photo

(भुवनेश्वर): ओडिशा में एक नवंबर से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसकी बिक्री, उत्पादन और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी हो गई है। पॉलीथिन प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर जुर्मना लगाया जाएगा। बड़ी गलती करने वालों को जेल में भी भेजा जा सकता है। पॉलीथिन बनाने वाली फैक्टरियों में छापे मारे जाएंगे। जानकारी के अनुसार अब पॉलीथिन का कोई स्टाक और बिक्री नहीं कर पाएगा।

वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं पर्यावरण विभाग के निदेशक मुरुगेसन ने बताया कि समय सीमा खत्म हो चुकी है। पॉलीथिन नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शासन की ओर से सभी जिला कलक्टरों, नगर निगम आयुक्तों व अन्य विभागीय छोटे बड़े विभागीय अधिकारियों को सरकुलर भेजा जा चुका है। ये प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल और स्टाक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी छापामारी को कहा गया है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग की जाएगी। बाहर पॉलीथिन लाने और ले जाने वालों को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा जिसमें पांच साल की जेल भी हो सकती है। दोबारा नियम तोड़ने वालों पर एक लाख रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है।

Published on:
02 Nov 2018 02:52 pm
Also Read
View All
Puri Rath Yatra Tragedy: पुरी रथ यात्रा में भगदड़, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत, 100 से अधिक अस्पताल में भर्ती

कोणार्क का झूलन महोत्सव: जहां राधा-कृष्ण की भक्ति से सजीव होती हैं भारतीय शास्त्रीय कलाएं

पुरी में ISKCON के खिलाफ स्थानीय संगठनों का प्रदर्शन; कहा- शास्त्र विरोधी काम कर रही संस्था, ओडिशा में नहीं होने देंगे एंट्री

पिता से ही बच नहीं पाई बेटी, ओडिशा में आत्मदाह की कोशिश करने वाली पीड़िता का खुलासा, बोली- दूसरों के साथ भी संबंध का बनाता था दबाव

BJP को वोट देने वाले BJD-कांग्रेस के 11 विधायकों की सदस्यता क्यों बरकरार रही? स्पीकर ने बताई वजह