बिजनोर

फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव से चुनाव आयोग ने लिया सबक, इस उपचुनाव के लिए बनाए ये नियम

दावेदार प्रत्याशी जान लें ये नियम नहीं तो होगी दिक्कत

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May 03, 2018
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बिजनौर। अपर जिलाधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24-नूरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपनिर्वाचन-2018 को सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। जिसके अनुसार 3 मई को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 10 मई तथा मतदान की प्रक्रिया 28 मई को सम्पन्न होगी। इसके बाद 31 मई को मतगणना होगी।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के उप निर्वाचन-2018 हेतु रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय अर्थात् न्यायालय कक्ष, उपजिलाधिकारी (सदर), कलैक्ट्रेट, बिजनौर में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक नामांकन पत्र प्रत्यशियों द्वारा दाखिल किये जा सकेंगे। ये भी बताया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्यशी रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत, अन्दर आने के लिये अधिकतम 3 वाहनों का ही प्रयोग करेंगे।

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कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने हेतु जुलूस के साथ नहीं आएगा । प्रत्यशी अधिकतम 5 व्यक्तियों जिसमें प्रत्यशी भी सम्मिलित है के साथ ही रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में किसी भी अस्त्र-शस्त्र के बिना प्रवेश करेंगे। सभी प्रत्याशियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

आपको बता दें कि भाजपा विधाय़क लोकेंद् चौहान का 21 फरवरी को लखनऊ जाते समय सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। लोकेंद्र चौहान इस विधानसभा सीट से लगातार दो बार से विधायक थे। अब इस सीट पर सपा की पैनी नजर है। वह बसपा से समर्थन के इंतजार में अभी प्रत्याशी की को लेकर मंथन कर रही है। अगर सपा को बसपा का साथ मिला तो इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को परेशानी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक इस सीट पर किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है।

Published on:
03 May 2018 03:17 pm