नगर निगम - नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्य, राजस्व का नुकसान
नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों की कुंडली तैयार हो रही है। यह सूची तैयार होने के बाद निगम बिना अनुमति निर्माण के लिए आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करेगा। इसके लिए निगम ने अपने कनिष्ठ अभियंताओं और वार्ड जमादारों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह सूची 16 मार्च तक तैयार करने के आदेश निगम की ओर से जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार शहर में बिना अनुमति और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे निगम को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
ऐसे हो रहा राजस्व का नुकसान
निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार बिना अनुमति निर्माण से न केवल नियमों की अवहेलना हो रहा है बल्कि राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। आदेश में बताया है कि बिना अनुमति निर्माण से आवेदन शुल्क, अनुमति शुल्क, प्लांटेशन शुल्क, पार्किंग शुल्क, लेबर सेस, वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क आदि की हानि होती है।
वार्ड अनुसार बन रही सूची
नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्यों की वार्ड अनुसार सूची तैयार की जा रही है। यह 16 मार्च तक तैयार होगी। निगम की ओर से अपने वार्ड जमादार तथा कनिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से यह सूची तैयार करवाई जा रही है। आदेश में संबंधित सहायक अभियंताओं और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के माध्यम से पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए कहा गया है।
हो रहे नियम विरुद्ध निर्माण
शहर में निर्माण अनुमति के विपरित तथा निर्माण अनुमति से अधिक व नियमों को दरकिनार कर निर्माण कार्य हो रहे है। आदेश के अनुसार ऐसे निर्माण कार्यों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। निगम की ओर से नियम विरुद्ध निर्माण पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
अनुमति आवश्यक
नगर निगम क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति के और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करना नियमों के विपरीत है। बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों पर निगम की ओर से नियम अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
-मयंक मनीष, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।