
बीकानेर . ग्राम पंचायतों में पदस्थापित 'ग्राम सेवकÓ के पदनाम को 'ग्राम विकास अधिकारीÓ के पदनाम में परिवर्तित कर दिया गया है। आवश्यक शर्तों के साथ केवल पदनाम को ही बदला गया है। ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी होने पर भी सरपंच पूर्ववत कार्यालय अध्यक्ष रहेंगे।
ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों वर्तमान व्यवस्था अनुसार सरपंच के प्रति उत्तरदायी होंगे। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी का रिर्पोंटिंग चैनल समान रहेगा। कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम विकास अधिकारी में कार्य विभाजन एवं जॉब चार्ट वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा। पदनाम बदले जाने को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कार्य और अधिकार वही
&ग्राम सेवक के पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी पदनाम दिया गया है। कार्य और अधिकार वहीं रहेंगे। आदेश के अनुसार पदनाम को कुछ शर्तों के साथ बदला गया है।
भोम सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर।
मिला पदनाम, अतिरिक्त लाभ नहीं
&लम्बे समय से ग्राम सेवक पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी करने की मांग कर रहे थे। पदनाम बदलने से मांग पूरी हुई है। काम वहीं रहेगा, अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं है।
बनवारी लाल,
जिलाध्यक्ष, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन बीकानेर।