High Court: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में कार्रवाई की जानकारी बुधवार को हाईकोर्ट में दी गई।
CG High Court: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में कार्रवाई की जानकारी बुधवार को हाईकोर्ट में दी गई। जांच पूरी होने के बाद वेतनमान में कटौती के साथ दूसरी अनुशासनात्मक सजा दी गई है। कोर्ट ने जवाब से संतुष्ट होकर याचिका निराकृत कर दी है।
कोर्ट में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पोटर्स सेल सचिव समेत 12 कोच व खेल प्रभारियों के शामिल होने की बात सामने आई। यही कारण है कि दो रेलकर्मियों के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट और 10 के खिलाफ माइनर चार्जशीट (आरोप पत्र) जारी करने की अनुशंसा के साथ कार्रवाई की गई है। इसके अतंर्गत वेतनमान में कटौती की गई है।
ध्यान रहे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बॉक्सिंग रिंग जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, वहां शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। जांच में 12 खेल प्रभारी और कोच के शामिल होने की पुष्टि हुई। इसमें दो के खिलाफ मेजर चार्जशीट दी गई। इसमें श्रीकांत पाढ़ी (सचिव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स सेल) और वाय नागू राव, टेक्निशयन-1 के खिलाफ मेजर चार्जशीट जारी की गई।
इसी तरह सुभाष कुमार, टीसी, बी अनिल कुमार, एसडब्ल्यूआई, सुमित कुमार, टीसी, पी तुलसी राव, एसडब्ल्यूआई, विकास ठाकुर, एमटीएस, पुरेंद्र साहू, क्लर्क कम टाइपिस्ट, ओपी यादव, ओएस, पी ईश्वर राव, सीनियर जीटीएम,देवेंद्र यादव, एमटीएस, पीके तिवारी, सीएच, ओएस को माइनर चार्जशीट दी गई। मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे घोर कदाचार मानते हुए कहा कि ट्रेनिंग स्थल को शराब पार्टी की जगह बनाना अनुशासन और सार्वजनिक मर्यादा का खुला उल्लंघन है। इससे खेल स्थलों की पवित्रता को नुकसान पहुंचता है।