बिलासपुर

Antagarh Tape Kand: हाईकोर्ट ने अजीत, अमित, पुनीत और मंतूराम को जारी की नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

राज्य शासन ने हाईकोर्ट में लगाया था रिवीजन,नोटिस में सभी को 15 दिन में जवाब देने का दिया निर्देश।

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 हाईकोर्ट ने नोटिस देकर माँगा 15 दिन में जवाब
हाईकोर्ट ने नोटिस देकर माँगा 15 दिन में जवाब

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले हाईकोर्ट से नया फरमान जारी हुआ है। आपको बता दें मामले में वॉइस सैंपल को लेकर हाईकोर्ट ने शासन की याचिका पर जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी, अमित जोगी, मंतूराम और पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी की है। नोटिस में सभी को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है।

अंतागढ़ टेपकांड मामले पर एसआइटी ने पांचों से वाइस सैंपल की मांग की थी, लेकिन इस मामले में लीना अग्रवाल की विशेष अदालत ने शासन की अपील खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल किया था। मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस शरद गुप्ता की बेंच ने पांचों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।

टेप में क्या था
उपचुनाव के कुछ महीने बाद एक ऑडियो टेप सामने आया। इसमें मंतूराम पवार को हटाने के लिए कथित सौदेबाजी की बात सामने आई। टेप के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता पर आरोप लगे।

यह हुआ था अंतागढ़ में
2014 में कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भाजपा ने भोजराज नाग और कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया। पवार ने अंतिम समय में नामांकन वापस लेकर कांग्रेस को मैदान से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा पर उनके प्रत्याशी को खरीदने का आरोप लगाया। भाजपा ने इस आरोप को खारिज किया था। बाद मे मंतूराम भाजपा में शामिल हो गए।

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Published on:
25 Nov 2019 09:49 pm
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