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एक ही परिवार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 8 थानों में FIR, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2019 से 2021 के बीच दर्ज आठ आपराधिक मामलों में बड़ी राहत दी है।
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बिलासपुर

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Khyati Parihar

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Updated: 27 Aug 2026, 2:33 PM IST

High Court

हाईकोर्ट (photo source- Patrika)

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए भिलाई, कुम्हारी सहित सभी दर्ज आपराधिक मामलों की कार्यवाही रद्द कर दी है। मामला 2019 से 2021 के बीच एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आठ आपराधिक मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सभी मामलों को फर्जी करार दिया था।

डिवीजन बेंच ने माना कि इन परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ताओं को अन्य राहतों के लिए उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी गई है।

मामला वर्ष 2019 से 2021 के बीच एक ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए आठ आपराधिक मामलों की श्रृंखला का हिस्सा था। कई मामलों में लगभग उन्हीं परिवारजनों को आरोपी बनाया गया। बाद के मामलों के शिकायतकर्ता पहले के शिकायतकर्ताओं से जुड़े बताए गए। याचिकाकर्ताओं को जेल से गिरफ्तार दिखाया गया था। पुलिस की एसआईटी ने जांच के बाद आठों अपराधों को फर्जी बताया। इसी मामले में जांच अधिकारी की लापरवाही भी एसआईटी ने दर्ज की। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए।

यह था पूरा मामला

याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार, परिवार की एक महिला का पीयूष तिवारी नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ। आरोप था कि उसने स्वयं को अविवाहित पुलिस अधिकारी बताया और विवाह का भरोसा दिया। बाद में उसके पहले से विवाहित होने की जानकारी मिलने पर महिला ने संबंध समाप्त कर लिया और 5 अप्रैल 2018 को आर्य संस्कार केंद्र, बिलासपुर में विवाह कर लिया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इसके बाद भी पीयूष तिवारी ने संबंध बनाए रखने का दबाव बनाया और निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बाद महिला, उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग थानों और जिलों में आपराधिक मामले दर्ज होते चले गए।

इन थानों में दर्ज अपराध

पहले रायपुर के मौदहापारा थाने में अपराध क्रमांक 107/2019 दर्ज हुआ। फिर दुर्ग के कुम्हारी थाने में अपराध क्रमांक 192/2019 और पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 412/2020 दर्ज हुआ। वर्ष 2021 में मुंगेली क्षेत्र में अपराध क्रमांक 14/2021, 58/2021, 243/2021 और 328/2021 समेत अन्य मामले सामने आए।