Former IAS Anil Tuteja Bail Rejected: जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने 27 जून 2025 को पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाए जाने के आरोप वाले आवेदन को खारिज कर दिया।
CG High Court: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने ईडी, एसीबी और पुलिस द्वारा की जा रही जांच और कार्रवाई की न्यायिक मॉनिटरिंग की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान टुटेजा के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।वहीं ईडी की ओर से उपमहाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा न केवल शराब घोटाले, बल्कि डीएमएफ और कोयला घोटाले जैसे कई मामलों में आरोपी हैं।
गौरतलब है कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य घोटालों से जुड़ी गंभीर जांच चल रही है। हाईकोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता देने और जांच को प्रभावित करने की कोशिशों पर विराम लगाने जैसा है।
इस फैसले से साफ हो गया है कि अदालत फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भरोसा कर रही है और उन्हें अपना कार्य निष्पक्ष तरीके से करने का पूरा अधिकार है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटालों की पारदर्शी जांच के लिहाज से एक अहम मोड़ माना जा रहा है।