Bilaspur High Court: विवाहिता बहन ने अपने मृत अविवाहित भाई के बदले अनुकंपा नियुक्ति की याचिका दायर की। कोर्ट ने DGP और IG को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जानें क्या है पूरा मामला।
Bilaspur High Court: विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने संशोधित पॉलिसी के आधार पर याचिका स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
शहर से लगे ग्राम फरहदा गतौरा निवासी निधि सिंह राजपूत के भाई क्रांति सिंह राजपूत, जिला कोरबा में पुलिस आरक्षक थे। सेवाकाल के दौरान 13 अप्रैल 2023 को उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी विवाहित बहन निधि ने पुलिस अधीक्षक, कोरबा के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत कर एएसआई पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की। परंतु आवेदन खारिज कर दिया कि आवेदक विवाहित है।
निधि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जारी पॉलिसी के तहत अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित माता, पिता, भाई एवं अविवाहित बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता थी। परंतु 22 मार्च 2016 को उक्त पॉलिसी में संशोधन कर अविवाहित बहन के स्थान पर केवल बहन शब्द जोड़ दिया गया। इस आधार पर विवाहित बहनों को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।