
बिलासपुर . जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में किराना सामान,फल, सब्जी,अंडे की होम डिलीवरी की अनुमति दी है।
जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने गुरूवार को यह आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान मण्डियों तथा थोक, फुटकर किराना दुकानें बंद रहेंगी। किन्तु सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी, अण्डा एवं किराना सामग्री या ग्रॉसरी की होम डिलीवरी की जा सकेगी। यह डिलीवरी केवल ठेले पर पिकअप, मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जाएगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता को दुकान खोले बिना आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।
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नियमों का पालन जरूरी
होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा।
दुकानों के नंबर सार्वजनिक करें
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर या किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर, उनके दुकानों पोर्टल की जानकारी सार्वजनिक करें । दिशा निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान सील करने, ठेले जब्त करने ,अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई की जाएगी।