CG Coal Scam Case: छत्तीसगढ़ में हुए कोयला लेवी वसूली घोटाले में जेल में बंद सूरजपुर के पूर्व माइनिंग अधिकारी संदीप नायक की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
CG Coal Scam Case: कोयला घोटाले में शामिल आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी संदीप कुमार नायक सूरजपुर में माइनिंग अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उस पर प्रदेश में हुए कोयला घोटाले में सिंडिकेट के सहयोग का आरोप था।
आरोपों के अनुसार नायक ने अपने पदीय कर्तव्यों की उपेक्षा एवं दुरुपयोग कर कोयला लेवी वसूली के प्रारंभिक दौर में कोयला वसूली सिंडिकेट के मुखिया सूर्यकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल एवं अन्य सदस्यों के साथ कोयला ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित कर उनका सहयोग किया। जब 25 रुपए प्रति टन अवैध कोयला लेवी वसूली प्रारंभ हुई तो कोयला ट्रांसपोर्टर एवं व्यापारी परिवहन के पूर्व एनओसी प्राप्त करने के लिए एसईसीएल से प्राप्त कोयले का डीओ (डिलीवरी आर्डर) माइनिंग विभाग में प्रस्तुत करते थे।
परंतु वह सूरजपुर जिले में सक्रिय तिवारी के सिंडिकेट के सदस्य राहुल कुमार सिंह एवं वीरेंद्र जायसवाल उर्फ मोंटू के साथ मिलीभगत कर डीओ पर 25 रुपए प्रति टन अवैध कोयला लेवी वसूल उन्हें सौंप देता था। इसके बाद वर्तमान आवेदक को ओके मैसेज भेज देता था जो डीओ पर एनओसी प्रदान करता था। माइनिंग कार्यालय द्वारा एनओसी नहीं देने पर कोयला ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को डीओ लैप्स होने का डर था, जिसके कारण वे 25 रुपये अवैध कोयला लेवी का भुगतान करते थे। इन सब आरोपों पर उसको गिरफ्तार किया गया था।
इस घोटाले में सूर्यकांत तिवारी को मुख्य सरगना माना गया है। इस मामले में जेल में बंद अन्य प्रमुख आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल हैं।