CG News: शराबियों की गतिविधियों के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई।
CG News: सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी के मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा कि इस जगह की नियमित मॉनिटरिंग हो और होली पर किसी तरह की परेशानी लोगों को न हो, प्रशासन इसका ध्यान रखे। दुकान हटाने के लिए भी कार्रवाई की जानकारी कोर्ट ने मांगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
शहर के सिरगिट्टी तारबाहर क्षेत्र में सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब दुकान संचालित हो रही है। यह दुकान अंडरब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम से रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण महिलाओं और स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है। नागरिकों की ओर से कई बार इस भट्ठी को हटाने के लिए ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
शराबियों की गतिविधियों के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। प्राथमिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया था कि शराब भट्ठी न केवल अंडर ब्रिज के पास स्थित है, बल्कि मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के भी करीब है, जो कि सरकारी नियमों का उल्लंघन है।
CG News: पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने निगम आयुक्त को हर शाम जाकर भट्टी निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा था कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है? चीफ जस्टिस की डीबी में सुनवाई में निगम आयुक्त का शपथपत्र अधिवक्ता आशीष तिवारी ने प्रस्तुत किया। इसमें निगम की ओर से इस जगह पर किये जा रहे लगातार निरीक्षण और साफ सफाई का उल्लेख किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट अभी मॉनिटरिंग करता रहेगा। अधिकारी लगातर निरीक्षण करें।