बिलासपुर

CG High Court: छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीट पर एडमिशन की मिली अनुमति

CG High Court: कॉलेजों को 6 माह में कमियां दूर करनी होंगी। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो कॉलेजों पर यूनिवर्सिटी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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Oct 18, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए डी. फार्मेसी और बी. फार्मेसी कोर्स में 60 सीटों पर एडमिशन की सशर्त अनुमति दी है। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू रहेगा। लेकिन कॉलेजों को 6 माह में कमियां दूर करनी होंगी। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो कॉलेजों पर यूनिवर्सिटी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

प्रदेश के 8 फार्मेसी कॉलेजों ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के 3 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी।

यूनिवर्सिटी ने आदेश जारी कर कॉलेजों की सीटें घटाकर 60 से 30 कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कॉलेजों को अपने संस्थानों की कमियों को छह महीने के भीतर दूर करना होगा,ऐसा नहीं करने पर आदेश निरस्त हो जाएगा।

Published on:
18 Oct 2025 11:09 am
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