बिलासपुर

व्यापारी के साथ 79.62 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस डेढ़ महीने बाद भी नहीं दर्ज कर रही FIR

तीनों व्यापारियों ने आईजी, पुलिस अधीक्षक और तोरवा थानेदार को डेढ़ माह पहले अलग-अलग आवेदन दिया था। इसमें महेंद्र भोजवानी को दी गई सामानों के बिलों की प्रतियां संलग्न की गई। उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।
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व्यापारी के साथ 79.62 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस डेढ़ महीने बाद भी नहीं दर्ज कर रही FIR
व्यापारी के साथ 79.62 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस डेढ़ महीने बाद भी नहीं दर्ज कर रही FIR

बिलासपुर. भरोसे पर सभी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति की गई। कुछ दिनों तक सामान लेने वाला व्यक्ति भुगतान किया लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने सामानों की आपूर्ति करने वाले तीन सगे भाइयों को 79 लाख 62 हजार 682 रुपए चपत लगा दिया । अब पीडि़त थानेदार से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक धोखाधड़ी करने वाले खिलाफ डेढ़ माह से एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।

मेन रोड तोरवा निवासी महेंद्र भोजवानी ने रमेश कुमार विधानी जय दुर्गा ट्रेडिंग, कैलाश कुमार विधानी सावित्री टे्रडर्स एवं हरीश कुमार विधानी संस्कार ट्रेडर्स की दुकाने व्यापार विहार में है। इन तीनों भाइयों की अलग-अलग दुकानों से साई मंदिर के सामने राजावीर सिंधी मोहल्ल निवासी महेंद्र भोजवानी ने दो साल में 79 लाख 62 हजार 682 रुपए का सामान की आपूर्ति की गई लेकिन महेंद्र भोजवानी ने यह राशि तीनों लोगों को अब तक भुगतान नहीं किया है।

आईजी से लेकर थानेदार तक शिकायत

तीनों व्यापारियों ने आईजी, पुलिस अधीक्षक और तोरवा थानेदार को डेढ़ माह पहले अलग-अलग आवेदन दिया था। इसमें महेंद्र भोजवानी को दी गई सामानों के बिलों की प्रतियां संलग्न की गई। उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। लेकिन धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की गई है। उस व्यक्ति को तीनों फर्मों ने 79.62 लाख रुपए के सामान की आपूर्ति की गई। इसके सभी दस्तावेज है। थाने में शिकायत की गई पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है।

-रमेश कुमार विधानी,पीडि़त व्यापारी

Published on:
09 Nov 2020 03:04 pm
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